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कोरोना को लेकर EC का बड़ा फैसला, उम्मीदवारों और एजेंटों के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाने के लिए मतगणना केंद्रों में प्रवेश करना अनिवार्य कर दिया है.

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Karm Raj Mishra
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Election Commission

Election Commission( Photo Credit : News Nation)

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देश में कोरोना (Coronavirus) बेकाबू हो गया है. बीते एक हफ्ते से देश में बीते रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. कोरोना (COVID-19) के कहर को कम करने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी सख्त पाबंदियां लागू हैं फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही. पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाने के लिए मतगणना केंद्रों में प्रवेश करना अनिवार्य कर दिया है.

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कोरोना वायरस से मचे तांडव के बीच चुनाव आयोग ने एक और फैसला लिया है. पांच राज्यों की विधानसभा चुनावों के लिए 2 मई को होने वाली मतगणना के दिन कोई भी प्रत्याशी या उसका ऐजेंट, अब कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बिना मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा. चुनाव आयोग के नए फैसले के मुताबिक, अगर किसी प्रत्याशी को मतगणना केंद्र के अंदर जाना है तो या तो उसने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हो या फिर उसके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट हो. यह रिपोर्ट भी 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव में 8वें और अंतिम चरण का मतदान होगा. और दो मई को सभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं. उससे पहले ही चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. आयोग के निर्देश के अनुसार अब मतगणना के दिन कोई भी प्रत्याशी या उसका ऐजेंट कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन रिपोर्ट के बिना मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा. इससे पहले चुनाव आयोग ने परिणाम के दिन विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

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मंगलवार को चुनाव आयोग ने कहा था कि परिणाम के दिन विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. आयोग के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया था. चुनाव आयोग ने कहा कि परिणाम वाले दिन कोई भी राजनैतिक पार्टी विजय जुलूस या रैली नहीं निकालेगी. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह फैसला लिया गया था. इतना ही नहीं एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान साढ़े शाम सात बजे से पहले चुनावी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकता है.

HIGHLIGHTS

  • उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य
  • बिना कोविड रिपोर्ट के मतगणना केंद्रों में प्रवेश वर्जित
  • परिणाम के दिन विजय जुलूस निकालने पर भी बैन
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