मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ऐसे में एक खबर आ जाए कि सत्ताधारी दल का एक कद्दावर नेता चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे अयोग्य करार दिया है तब राजनीति में भूचाल आना लाजमी है. यह मामला राज्य में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर सामने आया.
पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अयोग्य नेताओं की सूची में डाल दिया और यह सूची आयोग की साइट पर अपलोड थी. ऐसे में मीडिया में यह खबर सुर्खियां बटोरने लगी कि नरोत्तम मिश्रा इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने एक मामले में उन्हें दोषी मानते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है.
मामले के तूल पकड़ने के बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर सफाई दी और कहा कि नरोत्तम मिश्रा के मामले में जो सूची साइट पर डाली गई वह पुरानी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने एक बयान में कहा कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं. आयोग की वेबसाइट सूची संशोधित की गई है. पुरानी सूची अपलोड होने से भ्रम फैला था. आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को केस के स्टेटस के बारे में सूचित किया गया है. लिस्ट संशोधन करके अपलोड की गई है.
Source : News Nation Bureau