Rajasthan Assembly Eletions 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है. वोटिंग सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. राज्य के ज्यादातर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में से 199 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं. करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया है. इसलिए इस सीट पर आज मतदान नहीं हो रहा.
राज्य में कुल 5.2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है जो 1800 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करने वाले हैं. ऐसे में तमाम मतदाता ऐसा भी है जो वोटर आईडी कार्ट न होने की वजह से वोट डालने नहीं जा रहे. ऐसे में हम उन मतदाताओं को वोटर आईडी की जगह कुछ अन्य डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें लेकर आप मतदान केंद्र पर जा सकते हैं और अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं.
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वोटर आईडी कार्ड की जगह इन डॉक्यूमेंट का करें इस्तेमाल
ऐसे बहुत से मतदाता है जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है. ऐसे में उनका सवाल होगा कि वह कैसे वोट डाल पाएंगे, ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है. तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे बिना आईडी कार्ट के वोट डाल पाएंगे.
कौन-कौन डाल सकता है वोट
किस भी चुनाव मं ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं जिनका नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में होगा. वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से कुछ दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं. ये 11 तरह के दस्तावेज हैं जिनका इस्तेमाल आप वोट डालने के लिए कर सकते हैं. इन दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने वोट डालने के लिए मान्यता दी है इसलिए इनमें से कोई एक दस्तावेज वोट डालने के लिए आपके पास होना अनिवार्य है.
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पोलिंग बूथ पर ये दस्तावेज दिखाकर डाले वोट
1. आधार कार्ड
2 PAN कार्ड
3. मनरेगा जॉब कार्ड
4. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
7. पेंशन कार्ड (जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो)
8. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
9. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, कंपनी की फोटो आईडी पर भी मतदान किया जा सकता है
10. पासपोर्ट
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र
Source : News Nation Bureau