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Rahul Gandhi: राहुल गांधी इस एक चूक की वजह से खो बैठेंगे अपनी सांसदी, जानें क्या वजह

Rahul Gandhi: लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी से न हो जाए ये चूक, चली जाएगी सांसदी

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Dheeraj Sharma
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Rahul Gandhi Big Challenge

Rahul Gandhi Big Challenge ( Photo Credit : File)

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Rahul Gandhi: भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने राहुल गांधी के लिए एक संजीवनी का काम किया है. लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने भले ही आलोचनाओं का सामना किया हो, लेकिन नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे. अपनी जीत के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया में यह कहा भी कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई थी. बहरहाल राहुल गांधी ने अपने दम पर कांग्रेस को तकरीबन दोगुनी सीटें लोकसभा में दिलाई हैं. यही नहीं अकेले राहुल गांधी ने ही दो लोकसभा सीटों से जीत दर्ज कर ली है. एक सीट रायबरेली जो उनके परिवार की पारंपरिक सीट थी, वहीं दूसरी केरल की वायनाड सीट. लेकिन अब राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती है, अगर एक चूक वह कर गए तो उनके हाथ से दोनों ही सीटें चली जाएंगी. आइए जानते हैं पूरा मामला. 

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एक चूक पड़ सकती है राहुल गांधी को भारी
राहुल गांधी के लिए आने वाले दो हफ्ते काफी अहम है. क्योंकि उन्होंने इन दिनों में अहम फैसला नहीं लिया तो उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है. मुश्किल यह है कि वह अपनी सांसदी गंवा सकते हैं. जी हां राहुल गांधी ने दो लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है. इनमें से एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली और दूसरी केरल की वायनाड है. 

ऐसे में जरूरी है कि राहुल गांधी इन दोनों में से एक पर अपनी दावेदारी छोड़ दें. अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी दोनों ही सीट चली जाएंगी. 

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कब तक करना होगा फैसला
राहुल गांधी को अपनी दोनों लोकसभा सीट में से एक सीट छोड़ने के लिए 14 दिन के अंदर फैसला लेना होगा. यानी राहुल गांधी को 18 जून तक अपना फैसला लेना होगा. इस फैसले को लेने में अगर उनसे चूक हो गई तो वह अपनी दोनों सीटें गंवा देंगे. 

क्या कहता है नियम
अगर कोई नेता दो संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और दोनों ही निर्वाचित क्षेत्रों पर जीत दर्ज करता है उसे 14 दिन के अंदर अपनी एक सीट से इस्तीफा देना होता है. अगर उसने परिणाम घोषित होने के बाद 14 दिन में एक सीट से इस्तीफा नहीं दिया तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाती है. यानी यहां दोनों ही सीटों पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं. ऐसे में वह सांसद दोनों ही सीटों पर अपना दावा गंवा बैठता है. 
वहीं जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 33(7) के तहत कोई भी शख्स दो संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है. 

Source :News Nation Bureau

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