उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पीलीभीत में 2009 में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में देवरिया से बीजेपी के सांसद कलराज मिश्र को सरेंडर करना पड़ा और उन्हें चार घंटे न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जमानत मिली. स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने भाजपा सांसद कलराज मिश्र के खिलाफ गैरजमानती जमानती वारंट जारी किया था. उनको पांच मार्च को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया मिला था. कलराज मिश्र सहित अन्य लोगों पर आचार संहिता और कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा पीलीभीत जिला न्यायालय से अंतरित होकर स्पेशल कोर्ट में दर्ज है.
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क्या है पूरा मामला-
आरोप है कि भाजपा सांसद वरुण गांधी पर दर्ज मुकदमे में वह कोर्ट में सरेंडर करने गए थे. उस समय जिले में धारा 144 लागू थी. कलराज मिश्र और वीके गुप्ता अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर पहुंचे और हंगामा करने लगे. इससे शांति व्यवस्था भंग हुई और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ.
ज्ञात रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के देवरिया से सांसद कलराज मिश्रा ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पार्टी ने और भी जिम्मेदारियां दी हैं जिसे निभानी है. कलराज मिश्रा मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं.
Lok Sabha Elections 2019: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के देवरिया से सांसद कलराज मिश्रा ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें पार्टी ने और भी जिम्मेदारियां दी हैं जिसे निभानी है. कलराज मिश्रा मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं.
Source : News Nation Bureau