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दो वोटर आईडी रखने मामले में गौतम गंभीर के खिलाफ सुनवाई टली, अगली तारीख में इन्हें भी होना पड़ेगा पेश

दिल्ली में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के दो वोटर आईडी रखने मामले में सोमवार को कोर्ट में फैसला टल गया.

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Deepak Pandey
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दो वोटर आईडी रखने मामले में गौतम गंभीर के खिलाफ सुनवाई टली, अगली तारीख में इन्हें भी होना पड़ेगा पेश

गौतम गंभीर और आतिशी मार्लेना (फाइल फोटो)

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Gautam Gambhir voter ID case : दिल्ली में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के दो वोटर आईडी रखने मामले में सोमवार को कोर्ट में फैसला टल गया. अब तीस हजारी कोर्ट (Tees Hazari Court) में इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी. कोर्ट ने इस मामले में साक्ष्य तलब किया है.

बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पूर्वी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAM AADMI PARTY) की उम्मीदवार आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) ने गौतम गंभीर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है. आतिशी मार्लेना ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग (Election Comission) से भी की है. वहीं, शिकायतकर्ता आतिशी को अगली सुनवाई पर मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए अदालत में पेश होना होगा.

गौरतलब है कि इसके अलावा आतिशी मार्लेन ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि गौतम गंभीर के नामांकन में कुछ खामियां हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि गौतम गंभीर ने जो शपथ पत्र दिया है उसमें 23 अप्रैल अंकित है, लेकिन नोटरी स्टाम्प पेपर में 18 और 19 अप्रैल की तारीख का जिक्र है. रिटर्निंग ऑफिसर ने गौतम गंभीर का पक्ष जानने के बाद आतिशी के आपत्ति को खारिज करते हुए गौतम गंभीर का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया था.

आतिशी ने सेक्शन 155 (2) के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कर मामले की पुलिस जांच कराने की मांग की है. गंभीर पर आरोप लगाया गया है कि नामांकन पत्र में चुनाव आयोग से कोई जानकारी छुपाना भी दंडनीय अपराध है. इस अपराध में एक साल तक की जेल भी हो सकती हैं. शिकायतकर्ता के मुताबिक, गौतम गंभीर के नाम पर एक राजेंद्र नगर तो दूसरे करोल बाग की वोटर आइडी है.

HIGHLIGHTS

  • बीजेपी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं गौतम गंभीर
  • तीस हजारी कोर्ट में गौतम गंभीर के खिलाफ हो रही सुनवाई
  • इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को अदालत में होगी

Source : News Nation Bureau

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