पीएम मोदी की बायोपिक पर चुनाव आयोग के रोक लगाने के बाद अब नमो टीवी के प्रसारण पर भी पाबंदी लगा दी गई है. यह पाबंदी आदर्श आचार संहिता के तहत लगाई गई है. अब चुनाव खत्म होने तक नमो टीवी पर किसी भी तरह का प्रसारण नहीं किया जा सकेगा. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुए नमो टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के उपलब्धियों से जुड़े कंटेंट का प्रसारण किया जाता है.
इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित विवेक ओबेराय अभिनीत फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर रोक लगा दी है. आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है. फिल्म 11 अप्रैल से देशभर में रिलीज होने वाली थी. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने भी फिल्म को हरी झंडी दे दी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का मामला बताते हुए इसमें दखल देने से इनकार कर दिया था.
पहले यह फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन गुरुवार को रिलीज की तारीख टाल दी गई. फिल्म रिलीज होने की नई तारीख 11 अप्रैल तय की गई थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था, फिल्म को हरी झंडी देना केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का काम है. अगर फिल्म से चुनाव के आयोजन में कोई दिक्कत हो तो इस पर फैसला लेना चुनाव आयोग का काम है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर व न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता अमन पवार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं.
याचिकाकर्ता अमन पवार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि चुनाव से पहले मोदी की बायोपिक चुनावी मुकाबले को प्रभावित करेगी. इस मामले में तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी के तीन सदस्यों द्वारा निर्मित इस फिल्म की चुनाव के बीच में रिलीज सभी को समान अवसर देने के सिद्धांत के विपरीत होगी.
Source : News Nation Bureau