Advertisment

अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड तब भी डाल सकते हैं वोट, जानिए कैसे

शत प्रतिशत वोटिंग के लिए इस बार भी चुनाव आयोग पूरा प्रयास कर रहा है. इसलिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है.

author-image
Drigraj Madheshia
एडिट
New Update
अगर आपके पास नहीं है वोटर कार्ड तब भी डाल सकते हैं वोट, जानिए कैसे

प्रतिकात्‍मक चित्र

Advertisment

शत प्रतिशत वोटिंग के लिए इस बार भी चुनाव आयोग पूरा प्रयास कर रहा है. इसलिए अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आपके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बिना वोटर आईडी वोट डालने के लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट (Voter list) में शामिल हो.

तो नहीं डाल सकते वोट

हर पोलिंग स्टेशन पर एक लिस्ट होती है. अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब होता है तो आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते. अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है. यह पर्ची, किसी भी मान्य वोटर आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है.

यह भी पढ़ेंः General Election 2019: दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होगा Lok Sabha Elections 2019

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट डालने करने के हकदार हैं. जरूरत है आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी पहचान साबित करने की.अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं-

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड

यह भी पढ़ेंः पहले चरण के लोकसभा चुनाव के बारे में जानें सबकुछ यहां, बस एक Click पर

  • बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर (RGI) का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) का कार्ड
  • फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट
  • श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
  • चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप
  • इसके अलावा विधायक और सांसद MLA, MP और MLC को जारी किए गए आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड्स का भी इस्तेमाल आईडेंटिटी कार्ड के तौर पर कर सकते हैं.

हालांकि इनके अलावा बिजली का बिल, राशन कार्ड, किराए की पर्ची या घर के कागजात, गाड़ी के कागजों का प्रयोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होता. अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?

Source : News Nation Bureau

Lok Sabha Elections lok sabha election 2019 lok sabha elections first phase Voter ID lok sabha chunav 2019 first phase 91 Lok Sabha seats all seats in first phase elections in 20 states 11th April elections Voting Tomorrow
Advertisment
Advertisment
Advertisment