Advertisment

रमज़ान के चलते नहीं बदलेगा वक्‍त मतदान का, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

सोमवार को रमज़ान के चलते मतदान सुबह 7 की बजाय की 5 बजे से शुरू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया.

author-image
Drigraj Madheshia
एडिट
New Update
रमज़ान के चलते नहीं बदलेगा वक्‍त मतदान का, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
Advertisment

लोकसभा चुनाव का अब आखिरी चरण बाकी है. सिर्फ 19 मई का चुनाव बाकी है. इस दौरान मतदान के समय में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को रमज़ान के चलते मतदान सुबह 7 की बजाय की 5 बजे से शुरू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया. कोर्ट ने कहा कि वो वोटिंग का समय तय नहीं कर सकता. ये तय करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है. इससे पहले चुनाव आयोग इस मांग को अव्यवहारिक बता कर खारिज कर चुका है.

लोकसभा चुनाव के दौरान रमजान में मतदान के समय को बदलने को लेकर चुनाव आयोग ने दो टूक कह चुका है कि वक्‍त में बदलाव संभव नहीं है. रमजान के दौरान वोटिंग का समय बदलने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले कहा था कि मतदान में लगे हुए अफसर और कर्मचारी पहले से ही बढ़े हुए घंटों में काम कर रहे हैं. हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है. अगर मतदान सूर्योदय से पहले शुरू होगा तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने होंगे. इसके लिए प्रशासनिक बदलाव भी करने होंगे जिसकी वजह से अब इसमें फेरबदल मुमकिन नहीं है.

यह भी पढ़ेंः PM Modi : रतलाम में बोले पीएम मोदी-कांग्रेस को मुझे गाली देने में खुशी मिलती हैpublive-image

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा था. याचिका में रमजान और गर्मी के चलते लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों में वोटिंग का वक्त सुबह 7 से 5 बजे करने की गुजारिश की गई थी. 7 मई से रमजान शुरू हो रहा है. समय में फेरबदल को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि स्टाफ के लिए चुनाव प्रक्रिया काफी थकाऊ होती है. ऐसे में वोटिंग का वक्त बढ़ाए जाने की बात को व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता.

यह भी पढ़ेंः बगैर कपड़े के तीन किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस थाने पहुंची महिला, फिर पुलिस ने किया..

बता दें दो वकीलों मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा व असद हयात ने याचिका दाखिल कर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच से जल्द सुनवाई करने की अपील की थी. बेंच ने चुनाव आयोग से इस मामले में फैसला लेने को कहा था. याचिका पर विचार करने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी. 

Source : News Nation Bureau

Supreme Court voting ramzan petition rejected
Advertisment
Advertisment