मशहूर पाश्र्वगायिका अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) पर अभी कुछ ही दिनों पहले केरल की एक महिला ने आरोप लगाया था कि वह उनकी मां हैं, जिसे उन्होंने अपने करियर के लिए छोड़ दिया था. तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में इस मामले पर सुनवाई भी शुरू हो गई थी, हालांकि फिलहाल इस मुकदमे पर रोक लगा दी गई है.
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पौडवाल द्वारा दायर याचिका पर महिला को एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत गायिका ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. बता दें, इस पीठ में न्यायाधीश बी.आर.गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे.
यह भी पढ़ें: Thappad First Look: तापसी पन्नू को पड़ा 'थप्पड़', कहा- बस इतनी सी बात...
अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) को उनके करियर में पद्म श्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने संगीतकार अरुण पौडवाल से शादी की है. केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली इस महिला का करमाला मोडेक्स हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया था वह गायिका अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) की बेटी हैं और इसके साथ ही उनसे मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपये और उनकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा देने की मांग की थी, हालांकि अनुराधा और उनके पति ने महिला के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया.
यह भी पढ़ें: सनी लियोन ने फैन के साथ सेल्फी से पहले पहना मास्क, देखें वायरल हो रहा Video
महिला द्वारा याचिका दायर करने के बाद तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार किया और अनुराधा पौडवाल व उनके पति को तलब किया और इसके बाद गायिका व उनके पति ने इस मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी.
Source : IANS/News Nation Bureau