अभिनेता अरमान कोहली बीते लंबे समय से ड्रग्स केस में जेल में बंद हैं. उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 14 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया है. मंगलवार को मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने अरमान कोहली की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने अरमान की याचिका को खारिज कर दिया. अरमान कोहली बीते साल अगस्त महीने से गिरफ्तार हुए थे. यानी अभिनेता सात महीने से जेल में बंद हैं. इस बार अरमान कोहली ने बीमार माता-पिता से मिलने के लिए जमानत का अनुरोध किया था लेकिन बचाव पक्ष और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ए.ए जोगलेकर ने अभिनेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
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बता दें कि, गिरफ्तारी के बाद अरमान ने बीते साल अक्तूबर में भी जमानत की मांग की थी लेकिन तब भी कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. एनसीबी ने अरमान कोहली के जुहू स्थिति घर से छापेमारी की थी. इस दौरान एनसीबी को अरमान के घर से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ था जिसके बाद ड्रग्स रखने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी के अनुसार, कोहली के घर से 1.2 ग्राम एमडी बरामद की गई थी, जबकि मामले में सह-आरोपी से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया था. कोहली की गिरफ्तारी मुख्य विक्रेता अजय राजू सिंह को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के बाद हुई थी.
बताया जा रहा है कि अरमान कोहली के घर से जो ड्रग्स बरामद हुई है वो दक्षिण अमेरिका में तैयार हुई थी. अब जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने के लिए जुटी है कि कैसे ये ड्रग्स मुंबई तक आया था.