बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की मन्नत पूरी हो गई है. क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. अब मन्नत में धूमधाम से दीपावली मनेगी. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है. आर्यन खान की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाई कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की थी. एनसीबी ने आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया था, लेकिन मुकुल रोहतगी की दलीलें काम आ गई और आर्यन को जमानत मिल गई.
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क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को 25 दिन के बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान समेत तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है. हालांकि, अभी भी आर्यन खान के जेल से बाहर निकलने पर पेंच फंसा है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी गुरुवार को आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जमानत की कॉपी कल यानी शुक्रवार को आर्थर रोड जेल पहुंचेगी. इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से आर्यन खान को जेल से छोड़ने को लेकर कागजी कार्रवाई की जाएगी. इस प्रक्रिया में एक-दो दिन लग सकता है. ऐसे में आर्यन खान शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आएंगे.
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आपको बता दें कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज से स्टारकिड आर्यन खान को पकड़ा था. सेशन कोर्ट से जमानत याचिका रिजेक्ट होने के बाद हाईकोर्ट से आर्यन खान को बेल मिली है. आपको बता दें कि एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में दलील पेश करते हुए आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि आर्यन खान पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे हैं. इसके पहले भी ड्रग्स ले चुके हैं. आर्यन खान के ड्रग्स पेडलर्स के साथ संबंध हैं.