बहुचर्चित क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी बेल दे दी है. हालांकि, हाईकोर्ट ने जमानत के साथ ही आर्यन खान के लिए कुछ खास शर्तें भी रख दी हैं. ऐशो आराम की जिंदगी बीताने वाले आर्यन खान के लाइफ में 2 अक्टूबर को अचानक भूचाल आ गया है. ये भूचाल करीब 25 दिनों तक उनकी जिंदगी में रहा. 2 अक्टूबर को एनसीबी के शिंकजे में फंसे आर्यन खान को 25 दिनों के बाद यानी 28 अक्टूबर को जमानत मिल पाई. आइये हम आपको बताते हैं कि इन 25 दिनों में आर्यन खान के साथ क्या-क्या हुआ है.
2 अक्टूबर : आर्यन खान को एनसीबी ने हिरासत में लिया.
3 अक्टूबर : 15 घंटे चली पूछताछ के बाद एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया, एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत गिरफ्तारी हुई, गिरफ़्तारी के बाद मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया
4 अक्टूबर : क़िला कोर्ट ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की रिमांड पर भेजा.
7 अक्टूबर : आर्यन खान की कोर्ट में पेशी हुई. 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा गया.
8 अक्टूबर : आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज हो गई. क़िला कोर्ट ने कहा कि जमानत पर सुनवाई करने का अधिकार उनके क्षेत्र से बाहर है. क़िला कोर्ट ने सेशन कोर्ट जाने के लिए कहा.
9 अक्टूबर : आर्यन खान के वकील सेशन कोर्ट पहुंचे. कोर्ट ने 11 अक्टूबर को एनसीबी से कोर्ट ने जवाब मांगा, एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा, कोर्ट ने एनसीबी को जवाब दाखिल करने के लिए 13 अक्टूबर तक वक्त दिया.
13 अक्टूबर : कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं.
14 अक्टूबर : सुनवाई के बाद 20 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित.
20 अक्टूबर : किला कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी, शाहरुख खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की.
21 अक्टूबर : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की, इसी दिन शाहरुख खान आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे.
22 अक्टूबर : स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन ख़ान की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी.
26 अक्टूबर : आर्यन की ज़मानत पर बहस शुरू- आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, आगे की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय.
27 अक्टूबर : आर्यन की ज़मानत पर बहस शुरू- आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, आगे की सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय.
28 अक्टूबर : बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने आर्यन को ज़मानत देने का फैसला सुनाया, रिहाई 29 अक्टूबर को होगी.
Source : News Nation Bureau