नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वहीं नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुनिसां और दो भाइयों की गिरफ्तारी पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

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Ravindra Singh
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नवाजुद्दीन सिद्दीकी( Photo Credit : फाइल )

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बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया के द्वारा दायर किए गए मुकदमें में बॉलीवुड एक्टर को बड़ी राहत मिली है. आपको बता दें कि रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. वहीं नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुनिसां और दो भाइयों की गिरफ्तारी पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. नवाज के भाई फ़ैयाज़ुद्दीन और अयाजुद्दीन की भी गिरफ्तारी नहीं होगी.

आपको बता दें कि इसके पहले नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडे ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके दोनों भाइयों और उनकी मां मेहरुन्निसा के खिलाफ मुज़फ्फरनगर के बुधाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी. आलिया ने इस एफआईआर में बॉलीवुड एक्टर और उनके परिवार पर गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इस मामले में ही हाईकोर्ट से नवाज़ुद्दीन को राहत मिली है.  वहीं एक भाई मिनहाज़ुद्दीन को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने मिनहाज़ुद्दीन की अर्जी खारिज कर दी.

बॉलीवुड एक्टर नवाज़ुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अपने पति और उनके तीन भाइयों सहित उनकी मां पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था. एफआईआर होने के बाद नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उनका परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था. हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की. नवाज़ुद्दीन की तरफ से उनके वकील अभिषेक कुमार ने रखा अपना पक्ष.

आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग रह रहीं उनकी पत्नी आलिया ने 27 जुलाई 2020 को अभिनेता नवाजुद्दीन सहित उनके तीन भाइयों तथा उनकी मां पर 2012 में उनपर हमला करने और परिवार की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद इसी मामले में सुनवाई पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था. 

Source : News Nation Bureau

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