बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की कस्टडी में हैं. इस मामले में कॉर्डेलिया क्रूज शिप के सीईओ (CEO) को दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया है. आर्यन खान 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर की गई दूसरी छापेमारी में समीर वानखेड़े के नेतृत्व में टीम ने काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया है. हालांकि, क्रूज अधिकारियों ने अपने बचाव में कथित रेव पार्टी आयोजित करने की रिपोर्टों को खारिज करते हुए दावा करते हुए कहा, 'मैं यह व्यक्त करना चाहता हूं कि कॉर्डेलिया क्रूज किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस घटना से जुड़ा नहीं है. कॉर्डेलिया क्रूज ने अपने जहाज को एक निजी कार्यक्रम के लिए दिल्ली स्थित एक प्रबंधन कंपनी को एक कार्यक्रम के लिए दिया था.'
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एनसीबी ने क्रूज जहाज से प्रतिबंधित दवाओं की जब्ती के मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले शनिवार को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर छापेमारी कर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से जुड़े ड्रग तस्करों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है.
बता दें कि क्रूज ड्रग्स पार्टी के दौरान पकड़े गए आर्यन खान (Aryan Khan) के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत चार धाराओं को लागू किया है. इनमें अधिनियम की धारा 8 (सी) शामिल है. इस अनुभाग में किसी भी स्वापक औषधि या मनोदैहिक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन, उपयोग करने, उपभोग करने, आयात करने, निर्यात करने के लिए व्यापक प्रावधान हैं. धारा 20 (बी) भांग के उपयोग से संबंधित है, धारा 27 किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के सेवन से संबंधित है.
क्रूज से मिला ये ड्रग्स
एनसीबी ने दावा किया है कि क्रूज जहाज पर जब्त की गई ड्रग्स में 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन, एमडीएमए की 22 गोलियां हैं. एनसीबी ने रविवार शाम को अदालत के समक्ष पेश अपनी रिमांड याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया कि ये दवाएं किससे और कहां से जब्त की गईं. एनसीबी ने अदालत को बताया कि आर्यन और दो अन्य के खिलाफ अपराध जमानती है. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 को अन्य धाराओं के साथ पढ़ा जाता है जिसके आधार पर ड्रग्स बरामद किया गया है.
इन धाराओं में कितनी है सजा
धारा 20 भांग से संबंधित है. इस मामले में, चूंकि जब्त की गई चरस की मात्रा जो भांग की श्रेणी में आती है, एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार 'कम' है, अधिकतम सजा छह महीने या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों होगा.
धारा 27 जो कि उपभोग के लिए प्रभार है, का अधिकतम प्रभार एक वर्ष है.
एनसीबी (NCB) ने आर्यन खान के रिमांड की मांग करते हुए यह नहीं बताया कि क्या उसके पास से कोई ड्रग्स पाया गया था या उसके द्वारा सेवन किए जाने का संदेह था, हालांकि उन पर खपत से संबंधित धाराओं का आरोप लगाया गया है. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों का गठन करने वाले 'संदिग्ध लेनदेन' की जांच कर रही है.
HIGHLIGHTS
- आर्यन खान 7 अक्टूबर तक NCB कस्टडी में हैं
- आर्यन को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है
- आर्यन खान के सपोर्ट में कई बॉलीवुड सेलेब्स आ चुके हैं