बिहार (Bihar) में बेगूसराय की एक अदालत में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के खिलाफ दिल्ली दंगे के मद्देनजर एक टिप्पणी को लेकर परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार की अदालत में बुधवार को स्थानीय वकील अमित कुमार ने परिवाद पत्र दाखिल किया है. परिवाद पत्र में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए और 153 बी के तहत शिकायत दर्ज की गई है.
So many killed , so many injured , so many house burned , so many shops looted so many people turned destitutes but police has sealed only one house and looking for his owner . Incidentally his name is Tahir . Hats off to the consistency of the Delhi police .
So convenient to misunderstand me . I am not asking why Tahir I am asking why ONLY Tahir . Why not even an FIR against those who have openly threatened violence in the presence of the police . Even the HC has reservations about the role police has played in this orgy of violence
परिवाद पत्र में दिल्ली में हुए दंगे को लेकर मीडिया में अख्तर की एक टिप्पणी को लेकर आई खबर को आधार बनाया गया है. अमित ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी. उन्होंने कहा कि अख्तर ने ट्वीट कर कहा था, 'दिल्ली में कई लोग मारे गए, घर फूंके गए, दुकान लूट ली गई पर पुलिस सिर्फ एक घर को सील कर मालिक को खोज रही है. संयोग से उसका नाम ताहिर है. दिल्ली पुलिस को सलाम.' अमित ने कहा है कि इस बयान को पढ़ने के बाद स्पष्ट है कि अख्तर हिंदुस्तान को जाति, संप्रदाय के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं.