दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी को अग्रिम जमानत दे दी है। अभिनेता के बेटे महाक्षय और पत्नी योगिता बाली पर रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है।
विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने दोनों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत जमा करने के लिए कहा और उन्हें जमानत दे दी।
अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न तो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ ही जब भी जरूरत पड़ेगी वे जांच में शामिल होंगे और जांच एजेंसी को जांच में सहयोग करेंगे।
इसी बीच मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय उर्फ मिमोह की आज को होने वाली शादी टल गई है। यह जानकारी पुलिस के सूत्रों ने दी।
तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में महाक्षय की आज एक्ट्रेस मदालसा शर्मा से शादी थी। पीटीआई के मुताबिक, इस मामले में पुलिस की टीम पहुंची थी जिसके बाद शादी को कैंसिल कर दिया गया है।
पुलिस ने कहा, शादी को कैंसिल होने के बाद अभिनेत्री मदालसा के घरवाले वहां से चले गए थे।
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क्या है मामला ?
मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय पर एक महिला ने धोखाधड़ी और रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है महाक्षय उर्फ़ मिमोह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और धोखा दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह गर्भवती हो गई, तब उन्होंने उसे एक दवा दे दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया।
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि योगिता ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने महाक्षय से अपना रिश्ता जारी रखा तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
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(इनपुट- आईएएनएस)
Source : News Nation Bureau