'राधे' की पायरेसी करने वालों पर दिल्ली HC सख्त, सस्पेंड किए जाएंगे वॉट्सएप नंबर

सलमान खान की फिल्म राधे- योर मोस्ट वॉन्टेड भाई 13 मई को OTT पर रिलीज हुई थी, मगर रिलीज होने के साथ ही फिल्म को पायरेसी की चुनौती का सामना करना पड़ा. दिल्ली हाई कोर्ट ने राधे की पायरेसी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया है. 

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Karm Raj Mishra
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Radhe Movie

Radhe Movie( Photo Credit : फोटो- @beingsalmankhan Instagram)

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सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म राधे- योर मोस्ट वॉन्टेड भाई (Radhe: Your Most Wanted Bhai) 13 मई को जी5-जीप्लेक्स पर Pay Per View मॉडल के तहत रिलीज हुई थी, मगर रिलीज होने के साथ ही फिल्म को पायरेसी की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर सलमान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दी थी. वहीं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने इस मामले में पुलिस शिकायत भी दर्ज करवायी थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने राधे की पायरेसी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश वॉट्सऐप (Whatsapp) और सोशल मीडिया साइट्स (Social Media Sites) को दिया है. 

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सलमान खान ने अपने फैंस से वीडियो शेयर करके पाइरेसी से दूर रहने के लिए कहा था. इसके बाद भी यह फेसबुक यूजर इलीगल तरीके से फिल्म डाउनलोड करके पाइरेटिड वर्जन 50 रुपये में व्हाट्सएप पर बेचता था.वहीं, जी ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक केस दायर किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राधे के पाइरेसी मामले में अब हाई कार्ट ने फिल्म को गैरकानूनी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने पर रोक लगा दी है. 

कोर्ट में जी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि फिल्म को चोरी किया जा रहा है. डाउनलोड और स्टोरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के बीच सर्कुलेट की जा रही है. जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रूख अपना है. कोर्ट ने इस मामले में वाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को गैरकानूनी तरीके से सर्कुलेट करने पर रोक लगाई है. 

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दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरूला की एकल बेंच ने वॉट्सऐप और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स को आदेश दिया है कि जिन एकाउंट्स से फिल्म के लिंक अवैध रूप से शेयर किये जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, उन एकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए. हाई कोर्ट ने देश के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों- एयरटेल, जियो और वोडाफोन को भी अपराधियों के ग्राहकों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके.

HIGHLIGHTS

  • हाईकोर्ट ने व्हाट्सअप नंबरों को सस्पेंड करने का आदेश दिया
  • कोर्ट ने फिल्म को गैरकानूनी तरीके से सर्कुलेट करने पर रोक लगाई
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