आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर फर्जी खबर देने के मामले में कोर्ट ने चैनल को फटकार लगाई है. दरअसल उनकी सेहत को लेकर एक यूट्यूब चैनल ने एक फर्जी खबर दिखाई थी. इसके बाद कुछ मीडिया चैनल ने भी यह खबर उठाई. इसके बाद आराध्या की तरफ से इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. अब हाईकोर्ट ने इस मामले में यूट्यूब चैनल को फटकार लगाते हुए कहा कि 'अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो जिम्मेदारी का एहसास भी आपको होना चाहिए.'
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त होते हुए कहा, आपके प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करके अफवाहें फैलाई जा रही हैं. बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया. क्या इसे रोकने की आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस मामले में कोर्ट की तरफ से बच्चन परिवार को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आराध्या को लेकर अलग-अलग यूट्यूब प्लैटफॉर्म पर चल रही फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आगे भी इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर ना किया जाए.
हाईकोर्ट ने गूगल से भी पूछे सवाल
कोर्ट ने गूगल और सभी यूट्यूब प्लैटफॉर्म को समन जारी किया. कोर्ट ने गूगल से पूछा कि आईटी नियमों में संशोधन के लिए क्या उन्होंने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए हैं? कोर्ट ने यूट्यूब वीडियो पर ऐतराज जताते हुए कहा कि हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है. यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों पर रो लगाए.
बता दें कि कुछ दिन पहले आराध्या की सेहत को लेकर एक गलत जानकारी दी गई थी. जब यह खबर बच्चन परिवार तक पहुंची तो वे काफी परेशान हुए. इसके बाद उन्होंने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया. कोर्ट में आज यानी कि 20 अप्रैल को सुनवाई हुई. उम्मीद है कि यूट्यूब चैनल आगे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने से परहेज करेंगे.