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Adipurush: फिल्म पर बैन वाली याचिका पर HC ने किया जल्द सुनवाई से इनकार, कहा, कोई मतलब नहीं

मनोज की इस डिमांड पर पुलिस ने कहा वो अभी उनके मामले पर विचार कर रही है. वहीं मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर लोगों से माफी भी मांगी है.

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Shubhrangi Goyal
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Delhi high court on HC Ban

Delhi high court on HC Ban( Photo Credit : social media)

आदिपुरुष (Adipurush) जब से रिलीज हुई तब से ही विवादों में  घिरी हुई है. वहीं अब फिल्म के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का बयान सामने आया है. बता दें, इस मामले पर हिंदू सेना ने आदिपुरुष (Adipurush) पर बैन लगाने वाली याचिका पर 30 जून को सुनवाई की मांग की थी. लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म को लेकर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है आदिपुरुष रिलीज हो चुकी है, ऐसे में जल्द सुनवाई को कोई औचित्य नहीं है. हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि आपकी याचिका 30 जून के लिए लगी हुई है, लेकिन इसमें जल्द सुनवाई को कोई मतलब नहीं है.

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 वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया की फिल्म हिंदू भावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आहत कर रही है, यही वजह है की नेपाल में फिल्म बैन हो चुकी है, भारत में भी बैन लगाया जाया हाईकोर्ट ने कहा की इस मामले में  तुरंत सुनवाई की आवश्यकता नहीं लग रही, निर्धारित तारीख पर ही कोर्ट आएं. फिल्म को लेकर मल्टीप्लेक्स के आगे प्रदर्शन जारी है, वहीं आदिपुरुष लेखक मनोज मुंतशिर ने  मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. 

पीएम मोदी ने लगाई बैन की गुहार

मनोज की इस डिमांड पर पुलिस ने कहा वो अभी उनके मामले पर विचार कर रही है. वहीं मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर लोगों से माफी भी मांगी है और फिल्म के 5 डायलॉग बदलने की भी बात कही है. उन्होंने कहा, 5 डायलॉग्स पर आपत्ति है तो उन्हें बदल दिया जाएगा.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की है. AICWA का मानना ​​है कि रामायण पर आधारित फिल्म: "स्पष्ट रूप से" भगवान राम और भगवान हनुमान की छवि को बदनाम करती है और "हिंदुओं और सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं" को आहत करती है. 

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