केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को एक्टर दिलीप से जुड़े 2017 के एक्ट्रेस हमले के मामले से संबंधित साजिश मामले की जांच पूरी करने के लिए अपराध शाखा को दिए गए समय को बढ़ाने से इनकार कर दिया. जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने संबंधित साजिश मामले में जांच समाप्त करने के लिए समय मांगने वाली अपराध शाखा की याचिका को खारिज कर दिया और 22 जुलाई तक अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने 3 जून को अपराध शाखा को जांच पूरी करने और अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया था.
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प्रोसेक्यूटर ने एक्टर दिलीप के मोबाइल फोन से सबूतों की जांच के लिए और मामले में और गवाहों से पूछताछ के लिए और समय मांगा था. 9 जनवरी को, क्राइम ब्रांच ने एक टीवी चैनल द्वारा दिखाए गए दिलीप के एक कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर एक जांच अधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसमें एक्टर को कथित तौर पर अधिकारी पर हमला करने की साजिश करते हुए सुना गया था.
एक्टर के साथ पांच अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 116, 118, 120 बी, 506, और 34 शामिल हैं. हालांकि हाई कोर्ट ने साजिश के मामले में दिलीप को जमानत दे दी थी. तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री-पीड़ित का 17 फरवरी, 2017 की रात को जबरन वाहन में घुसने और बाद में कुछ लोगों ने उसकी कार में दो घंटे तक कथित तौर पर अपहरण और छेड़छाड़ की थी. 2017 के मामले में एक्टर दिलीप समेत 10 आरोपी हैं और पुलिस ने सात को गिरफ्तार किया है. बाद में दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया.