200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज ने आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर ईसीआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की. जिसपर ईडी ने बॉलीवुड दिवा जैकलीन फर्नांडीज के याचिका का विरोध किया है, जिन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर ईसीआईआर और आरोप को रद्द करने की मांग की है, उन्होंने कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है.
ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका का विरोध किया
अपने जवाब में कहा गया कि ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई जांच पुलिस अधिकारियों की जांच से अलग और अलग है, जो अनुसूचित अपराधों के लिए है. मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अभियुक्तों का विधेय अपराध के अभियुक्तों से अतिरिक्त और भिन्न होना बाध्य है, क्योंकि अपराध की प्रकृति अलग है. दलील में कहा गया है कि केवल तथ्य यह है कि विधेय एजेंसी ने याचिकाकर्ता को विधेय अपराध में गवाह के रूप में पेश करने के लिए चुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं किया है, जो एक अलग और विशिष्ट अपराध है.
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जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ईडी को जवाब
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा था. इससे पहले, ईडी ने जैकलीन की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि वह सुकेश के आपराधिक इतिहास को जानने के बाद भी उसके उपहारों का आनंद लेती रही. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल और वकील प्रशांत पाटिल जैकलीन की ओर से पेश हुए और कहा कि लोगों की नज़र में रहना और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में लेबल किया जाना समस्याग्रस्त है. मेरी प्रार्थना है कि शिकायत को पूरी तरह से रद्द न किया जाए.
Source : News Nation Bureau