200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अदालत से बड़ी राहत मिली, कोर्ट ने उनके विदेश यात्रा पर प्रतिबंध में बदलाव किया गया. मर्डर 2, किक, रेस 2 और अन्य फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों में से एक हैं. आरोपी 'कॉनमैन' सुकेश चन्द्रशेखर को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. जैकलीन को पिछले साल जमानत दे दी गई थी और अब पता चला है कि दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत की शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया है. जाहिर तौर पर, उनकी विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई है.
अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा की अनुमति
जैकलीन फर्नांडीज को अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. उनकी जमानत की पाबंदियां बदल दी गई हैं. जब तक जैकलीन अपने डिपार्चर से तीन दिन पहले अदालत और ईडी को सूचित करती है, अदालत उसे बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति देगी.
एक्ट्रेस की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी
फिल्म से जुड़े काम को देखते हुए एक्ट्रेस को शूटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए एक्ट्रेस की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसपर विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे स्वीकार किया. न्यायाधीश ने बताया कि जैकलीन ने कभी भी अपनी जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है. विदेश यात्रा के लिए पहले से मंजूरी लेने की पूर्व आवश्यकता उसके एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन को कम कर रही है.
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अदालत की अनुमति लेने में एक्ट्रेस को होता है नुकसान
फैसले में कहा गया कि जैकलीन श्रीलंका की नागरिक हैं और साल 2009 से भारत में रह रही हैं. अदालत ने पाया कि उन्होंने रेगुलरली आयकर का भुगतान किया है, और अपनी सभी जमानत शर्तों का भी पालन करती रही हैं. जैकलीन ने पहले अदालत में एक अपील दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि यात्रा के लिए अदालत की अनुमति लेने में ज्यादा समय लगने की वजह से अक्सर उन्हें पैसे का नुकसान और उनके डिग्निटी पर असर पड़ता है.
Source : News Nation Bureau