सलमान खान की बढ़ी मुश्किल, 28 सितंबर को कोर्ट में पेशी

हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद इस मामले में सलमान को जेल जाना पड़ा था. इसी मामले में सलमान की ओर से जिला एंव सेशन कोर्ट में अपील पेश कर इस सजा को निरस्त करने की मांग की गई.

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Shailendra Kumar
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Salman Khan

सलमान खान( Photo Credit : फाइल फोटो)

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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है. काला जोधपुर के जिला और सेशन कोर्ट ने काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में 28 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं. इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई, जो कि अधूरी रही. इसके बाद इस मामले में अदालत ने 28 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सलमान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया हैं.

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जोधपुर जिला एवं सेशन जिला जोधपुर जज राघवेंद्र कच्छवाह की कोर्ट में सुनवाई लंबित थी. सलमान की तरफ उनके वकील हस्तीमल सारस्वत कोर्ट में मौजूद थे. वहीं राजस्थान सरकार की ओर से पीपी मगाराम कोर्ट में मौजूद थे. इस दौरान कोर्ट ने साफ हिदायत देते हुए कहा कि 28 सितंबर को मामले में बहस शुरू करनी है. इसके लिए सलमान खान को कोर्ट में पेश होना.

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दरअसल, कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद इस मामले में सलमान को जेल जाना पड़ा था. इसी मामले में सलमान की ओर से जिला एंव सेशन कोर्ट में अपील पेश कर इस सजा को निरस्त करने की मांग की गई. वहीं, इसी मामले से जुड़े वन विभाग के अधिकारी की झूठी गवाही मामले में भी सुनवाई होनी है. इसको लेकर 28 सितंबर की तारीख तय की गई है.

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सलमान खान के जोधपुर में चल रहे हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के मामले हाजिरी माफी का विकल्प खुला है. हालांकि, सलमान पूर्व में भी कई बार हाजिरी माफी लगा चुके हैं, जबकि कई बार कोर्ट के आदेशों के बादकोर्ट में हाजिर भी हुए है. वहीं, इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सलमान की हाजिरी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

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बता दें कि साल 1998 में सलमान खान फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर पहुंचे थे. उन पर शहर से सटे कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था. लंबी सुनवाई के बाद उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई जबकि दूसरे आरोपी सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.

Source : IANS/News Nation Bureau

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