पैसे न चुका पाने के कारण कोएना मित्रा को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

कोएना के खिलाफ पूनम सेठी ने साल 2013 में शिकायत दर्ज कराई थी. फंड्स न होने के कारण कोएना का चेक बाउंस हो गया था.

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Vivek Kumar
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पैसे न चुका पाने के कारण कोएना मित्रा को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

कोएना मित्रा

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बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा को चेक बाउंसिंग मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है. पूनम सेठी ने साल 2013 में चेक बाउंस होने के बाद केस दर्ज किया था.अब इस पूरे मामले में मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कोएना से 1.64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4.64 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

बता दें कि कोएना के खिलाफ पूनम सेठी ने साल 2013 में शिकायत दर्ज कराई थी. फंड्स न होने के कारण कोएना का चेक बाउंस हो गया था. हालांकि कोएना ने इस फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगी.

बता दें कि कुछ वक्त पहले बाटला हाउस के रीमेक गाने 'ओ साकी साकी' पर कोएना ने अपना रिएक्शन देते हुए नाराजगी जाहिर की थी.

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उन्होंने कहा- मेरे सॉन्ग 'साकी साकी' को फिर से रीक्रिएट किया जा रहा है जिसे सुनिधी, सुखविंदर, विशाल और शेखर ने मिलकर शानदार बनाया था. लेकिन मुझे इसका नया वर्जन पसंद नहीं आया. यह सच में खराब है. मेरे इस गाने ने कई बड़े ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ दिया था. आखिर क्यों इसे बाटला हाउस में लिया गया. नोरा आप शानदार हो मुझे यकीन है आप इसे बचा लोगी.

Source : News Nation Bureau

Koena mitra 6 month jail cheque bouncing case
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