धनुष को हाई कोर्ट ने दी राहत, कथित 'माता-पिता' का दावा खारिज

धनुष को अपना बेटा बताने वाले बुजुर्ग दंपत्ती की हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

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Shivani Bansal
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धनुष को हाई कोर्ट ने दी राहत, कथित 'माता-पिता' का दावा खारिज

'राझंणा' के हीरो धनुष के HC ने दी राहत, कथित 'माता-पिता' का दावा खारिज

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राझंणा और कोल्हावरी डी गाने के ज़रिए दर्शकों के दिलों पर अपनी धाक जमा चुके दक्षिण फिल्मों के अभिनेता धनुष को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धनुष को अपना बेटा बताने वाले बुजुर्ग दंपत्ती की हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

दरअसल एक बुजुर्ग दंपत्ति ने धनुष को अपना बेटा बता कर हाई कोर्ट से राहत भत्ते की मांग की थी। इस दावे को हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए कहा कि उनका धनुष से कोई संबंध नहीं है और संभव है कि पैसे के लिए यह साजिश की जा रही हो।

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मेलूर के रहने वाला एक बुजुर्ग दंपत्ति ने दावा किया था कि वो धनुष के असली माता-पिता है और अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने कोर्ट से 65 हज़ार रुपये महीने की मांग की थी।
अपने दावे में बुजुर्ग दंपत्ति ने दावा किया था कि धनुष उनके बेटे है जो बचपन में घर छोड़ कर भाग गए थे। 

इस दावे को स्वीकार करते हुए मेलूर की एक ज्यूडिशियल कोर्ट ने कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देते हुए धनुष को समन भेजा था। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में छाने लगा था।

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इसके बाद धनुष कोर्ट की इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट की मदुरई बेंच चले गए। धनुष ने कोर्ट से निचली अदालत में चल रहे मामले को निरस्त करने की अपील भी थी की।

धनुष का दावा था कि उनका उक्त बुजुर्ग दंपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कोर्ट से अपील करते हुए शंका जताई कि संभव है यह पैसों के लिए रची गई साजिश हो।
बाद में वृद्ध दंपत्ति ने अदालत से डीएनए टेस्ट करवाने की भी गुज़ारिश की थी।

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Source : News Nation Bureau

Dhanush bollywod
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