इंटरनेट सनसनी प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। SC ने एक्ट्रेस प्रिया और निदेशक ओमर वहाब के खिलाफ हैदराबाद-महाराष्ट्र में दर्ज सभी आपराधिक केस में कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
'ओरु अदार लव' फिल्म के वायरल हुए गाने को लेकर दोनों राज्यों में FIR दर्ज की गई थी। ऐसे में प्रिया ने इन्हें रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अभिनेत्री की याचिका पर सुनवाई की।
मलयाली फिल्म 'ओरु अदार लव' का एक गीत उन पर फिल्माया गया है, जिसे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाएं आहत करने वाला बताकर एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रिया द्वारा आंखों से किए गए हावभाव वाला यह गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।
प्रिया के वकील हैरिस बीरन ने पीठ को बताया कि अभिनेत्री ने अपने और अपनी फिल्म के निर्देशक के खिलाफ आंध्र प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी और महाराष्ट्र में दर्ज चार शिकायतों को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
बीरन ने कहा कि यह गीत केरल में चार दशकों से गाया जा रहा है। केरल में इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक प्राथमिकी और महाराष्ट्र में चार शिकायतें दर्ज करा दी गईं।
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Source : News Nation Bureau