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जोधपुर आर्म्स एक्ट केस: सलमान खान को मिली जमानत, नहीं नजर आई बहन अलवीरा

अवैध हथियार मामले में जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की राजकुमार शर्मा ने जमानत दी है।

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Sonam Kanojia
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जोधपुर आर्म्स एक्ट केस: सलमान खान को मिली जमानत, नहीं नजर आई बहन अलवीरा

सलमान खान (फाइल फोटो)

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अवैध हथियार मामले में जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की राजकुमार शर्मा ने जमानत दी है। जमानती मुचलका भरने के बाद सलमान कोर्ट से निकले। आज कोर्ट में पेश हुए सलामन खान की बहन अलवीरा नजर नहीं आई।    

कोर्ट के बाहर सलमान के फैंस की भीड़ जुटी हुई है। सलमान खान को सीजेएम कोर्ट के बरी किये जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील पेश की गई थी। 

सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, 'आज सिर्फ बेल बॉन्ड सबमिट होना था। कोर्ट में सवाल या जवाब नहीं होना था। ऐसे में जरूरी नहीं है कि स सलमान कोर्ट पहुंचे।' हस्तीमल ने आगे कहा, 'कोर्ट ने 20 हजार रुपये जमा करने को कहा था, जो आज कर दिया जाएगा।' 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण में 21 अप्रैल को अपील पर सुनवाई करते हुए सलमान खान के वकील को 20 हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये गये थे। सलमान को 6 जुलाई को हाजिर होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते एक बार उन्हें हाजिर माफी दी गई और 4 अगस्त को तलब किया गया।

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गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित ने 18 जनवरी 2017 को सलमान खान की मौजूदगी में फैसला सुनाते हुए कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उनको दोषमुक्त किया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में कोर्ट में हाजिर रहने के लिए पाबंद किया था।

बता दें कि साल 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग जगहों पर हिरण का शिकार करने के आरोप है। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके कमरे से पुलिस ने 22 सितम्बर 1998 को रिवॉल्वर .32 और .22 बोर राइफल बरामद किया। इनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

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वन अधिकारी ललित बोड़ा ने लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा था कि सलमान खान ने 1-2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया, जिसमें उन्होंने रिवॉल्वर और राइफल का इस्तेमाल किया। दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए शिकार किया।

इस पर सलमान के खिलाफ ऑर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 27 में मामला दर्ज किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील पेश की थी।

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Source : News Nation Bureau

Salman Khan Arms Act Case
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