दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मौत के मामले की जांच के लिए बिहार सरकार ने सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की थी. सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच गुजरात-कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनोज शशिधर (Manoj Shashidhar) के तहत CBI की विशेष जांच टीम एसआईटी (SIT) करेगी. आईपीएस श्रीमती गगनदीप गंभीर भी इस जांच टीम का हिस्सा हैं.
सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई बिहार पुलिस की राह ही चलेगी. जो सेक्शन बिहार पुलिस ने लगाए थे वहीं सीबीआई की एफआईआर में होंगे. यहां देखें.
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बिहार पुलिस ने 25 जुलाई को U/s IPC 341, 348,380,406,306,506,420,120B में दर्ज किया था.
- 306-आत्महत्या के लिये मजबूर करना
- 341-गलत तरीके से बंधक बना कर रखना
- 348-किसी बात के लिये मजबूर करना या संपति का इस्तेमाल करना
- 380-किसी चीज़ को चुराना
- 406-भरोसे को तोड़ना
- 506-किसी को डराना धमकाना
- 420-धोखाधड़ी करना
- 120B- साज़िश रचना
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दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत का मामला एक विचित्र मोड़ पर पहुंच गया है. सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म की खबरें भी सोशल मीडिया पर छाई रही थीं. लेकिन सुशांत के पिता के. के. सिंह द्वारा पटना के राजीवनगर में सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करने के बाद इस मामले ने दूसरा मोड़ ले लिया है. वहीं बीते बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने की बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है.
Source : News Nation Bureau