बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और गायिका सोना मोहापात्रा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है जिसमें कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध को दुष्कर्म मानने से इनकार कर दिया गया. इन दोनों स्टार ने ट्विटर पर कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी पर बेहद कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। तापसी और सोना ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस पर आपत्ति जाहिर की। तापसी ने अपने ट्विटर पर लिखा, बस अब यही सुनना बाकी था. वहीं सोना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, इसे पढ़कर मुझे जो बीमारी सी महसूस हो रही है, वो यहां मैं जो कुछ भी लिखूं उससे परे है. अपनी बेबाकी के लिए मशहूर ये दोनों फिल्मी स्टार समय-समय पर खुलकर अपना समर्थन करती रहती हैं.
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क्या था मामला
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक प्रकरण में शिकायतकर्ता पत्नी ने अपने पति पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका विवाह जून 2017 में हुआ था. शादी के कुछ दिनों बाद उसके पति और ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. उसके पति उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी किया करते थे. पत्नी ने यह आरोप भी लगाया कि उसके पति ने कई बार उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध और अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाया था.
पति ने दी थी चुनौती
पति ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. पति की तरफ से तर्क दिया गया था कि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ पति द्वारा शारीरिक संबंध या कोई भी यौन कृत्य दुष्कर्म नहीं है, भले ही वह बलपूर्वक अथवा पत्नी की इच्छा के खिलाफ किया गया हो. 23 अगस्त को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने माना कि पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना बनाए गए शरीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं माना जाएगा. वर्क फ्रंट की बात करें तो तापसी पन्नू पिछली बार विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे के साथ फिल्म 'हसीन दिलरुबा' में नजर आई थीं. अब जल्द ही तापसी की फिल्में 'लूप लपेटा' और 'रश्मि रॉकेट' रिलीज होंगी. इसके अलावा तापसी अनुराग कश्यप की फिल्म 'दोबारा' और खुद के प्रॉडक्शन के तले बनने वाली फिल्म 'ब्लर' में भी नजर आएंगी.
HIGHLIGHTS
- तापसी पन्नू और सोना महापात्रा कोर्ट की टिप्पणी से नाराज दिखीं
- ट्विटर पर कोर्ट की टिप्पणी को लेकर अपने विचार प्रकट कीं
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने पर की थी टिप्पणी