Malayalam actor Siddique Bail: मलयालम एक्टर सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. सिद्दीकी पर रेप का आरोप है. पीड़िता का कहना था कि, सिद्दीकी ने उसे फिल्म में रोलदिलाने का वादा करके चालाकी से अपने जाल में फंसाया और उसके बाद 28 जनवरी, 2016 को तिरुवनंतपुरम के एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया था. हालांकि, सिद्दीकी ने इन आरोपों से इनकार किया है. इस केस में अब न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि अभिनेता सिद्दीकी ने 2016 में पीड़िता के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था, तो उसे केरल पुलिस से संपर्क करने में 8 साल क्यों लग गए. जज ने पूछा उसने 8 साल बाद क्यों पुलिस केस दर्ज करवाया है?
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जजेस ने जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब यह घटना 2016 में हुई थी, तो पीड़िता ने 8 साल बाद क्यों केस दर्ज किया है. बेंच ने कहा कि वह मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को बेल देने का कारण नहीं बताना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया, "हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिकायतकर्ता ने 2016 में हुई कथित घटना के लगभग आठ साल बाद शिकायत दर्ज की थी और 2018 में कहीं फेसबुक पर भी कथित यौन शोषण के संबंध में अपीलकर्ता सहित 14 लोगों के बारे में आरोप लगाए थे. यह भी तथ्य कि वह केरल सरकार द्वारा गठित हेमा समिति के पास नहीं गई थी. इसलिए, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं."
इस मामले में सिद्दीकी को केरल हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. 29 सितंबर को SC ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. इसे 22 अक्टूबर को दो सप्ताह और फिर 12 नवंबर को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था.
याचिका का विरोध करते हुए केरल पुलिस ने जवाबी हलफनामे में कहा था कि वह एक “बेहद प्रभावशाली व्यक्ति” है और “न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है. हेमा समिति रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से कई एक्ट्रेसेस ने यौन शोषण की घटनाओं का खुलासा किया था.