इलाहाबाद हाईकोर्ट से अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) को बड़ा झटका लगा है. वेब सीरीज 'तांडव' (Tandav) को लेकर गौतमबुद्धनगर में दर्ज एफआईआर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है. अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है. हाईकोर्ट ने 'तांडव' (Tandav) के कंटेंट पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सभी धर्मों का सम्मान हो. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा की जिस तरह से वेब सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को दरकिनार करके प्रदर्शित किया गया. यह बिल्कुल उचित नहीं है, कोर्ट ने वेब सीरीज में धर्म को टारगेट करके हिंदू देवी देवताओं के दृश्य को गैरजिम्मेदाराना बताया. इतना ही नहीं अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले में विवेचना में कोर्ट के आदेश के बावजूद सहयोग नहीं करने पर भी नाराजगी जाहिर की, कहा की कोर्ट में विवेचक की अपील के बाद बयान दर्ज कराने और जांच में सहयोग के लिए दुबारा कोर्ट को स्पष्ट आदेश जारी करना पड़ा. कोर्ट ने कहा की अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करतीं हैं.
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दरअसल अपर्णा पुरोहित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला किया सुरक्षित कर लिया था. जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ तांडव वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी. अपर्णा पुरोहित और अन्य के खिलाफ धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
Source : News Nation Bureau