सरकार ने अंतिम संस्कार पर लगाया GST, दावे को लेकर क्या है सच? 

कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने अंतिम संस्कार से संबंधित सेवाओं पर भी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को बढ़ाया है. यह 18 फीसदी तक पहुंच गया है.

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Mohit Saxena
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Fact check( Photo Credit : social media)

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क्या केंद्र सरकार ने खाने पीने के सामान के आलावा कई अन्य उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी लगाया है? यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने अंतिम संस्कार से संबंधित सेवाओं पर भी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को बढ़ाया है. यह 18 फीसदी तक पहुंच गया है. यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल संदेश में ऐसा दावा किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 'श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी' लगाया है. इसके साथ अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी वसूली जा रहा है. मगर इस बीच इस संदेश में कितनी सच्चाई है. इसे जाने के लिए जब पीआईबी फैक्ट चेक ने पड़ताल की तो यह संदेश फर्जी पाया गया.

पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे लेकर पड़ताल की है. पीआईबी ने केंद्र सरकार द्वारा श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी की खबर पूरी तरह से फर्ज़ी बताया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर साफ किया कि यह दावा भ्रामक है. इसे ज्यादा न फैलाएं. अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगाया गया है. यह केवल श्मशान से जुड़े कामों के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है. इसका अर्थ है कि श्मशान को बनाने और रखरखाव से जुड़ीं सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा.

GST अधिनियम 2017 के अनुसार, मृतक के परिवहन समेत अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर की सेवाओं को जीएसटी से दूर रखा जाएगा. 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में यह ऐलान किया गया था कि सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के निर्माण कॉन्ट्रैक्टों पर लागू जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी तक करा गया है.

Source : News Nation Bureau

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