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क्या ट्रेन में यात्रियों के लगेज से जुड़े नियमों में किया बदलाव? रेल मंत्रालय ने दी सफाई  

ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे ने ट्रेन यात्रियों के सामान ले जाने को नियम बदल दिए हैं. नए नियम के अनुसार अधिक सामना होने पर एक्सट्रा चार्ज देना पड़ेगा.

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Mohit Saxena
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railways luggage policy( Photo Credit : twitter @ani)

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रेलवे (Railway) को लेकर एक खबर हाल के दिनों में वायरल हो रही है.  इसमें कहा गया है कि रेलवे ने ट्रेन यात्रियों के सामान ले जाने को नियम बदल दिए हैं. नए नियम के अनुसार अधिक सामना होने पर एक्सट्रा चार्ज देना पड़ेगा. इन खबरों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब केंद्रीय रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यात्रियों के सामान लेकर जाने से जुड़े नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया. इससे जुड़ी खबरें पूरी तरह गलत हैं. रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा है- 'कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर यह खबर प्रकाशित की गई हैं कि हाल के दिनों में रेलवे ने यात्रा के दौरान ले जाने वाले सामान की नीति में बदलाव किया है.

इस मामले में स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेल की ओर से इस संदर्भ ऐसा कोई सर्कुलर या आदेश अभी जारी नहीं किया है. जो नीति इस समय चल रही है, वो काफी पुरानी है और 10 साल से भी ज्यादा समय से प्रभावी है.

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गौरतलब है कि ट्रेन में एक यात्री अपने साथ स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकता है. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट दी गई है. फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक का तक सामान लेकर यात्रा की जा सकती है. इससे अधिक सामाना होने पर  यात्री को ज्यादा शुल्क देना होगा. बीते कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें फैल रही थीं कि रेलवे ने लगेज पॉलिसी में बदलाव किया है, इसके साथ सामान ले जाने की सीमा घटा दी है. इसके साथ अगर कोई यात्री सीमा से ज्यादा सामान ले जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा. अब इस मामले पर रेल मंत्रालय ने अपनी ओर सफाई पेश कर दावे की पुष्टि की है.

HIGHLIGHTS

  • नए नियम के अनुसार अधिक सामना होने पर एक्सट्रा चार्ज देना पड़ेगा
  • भारतीय रेल की ओर से ऐसा कोई सर्कुलर या आदेश अभी जारी नहीं किया है
  •  पुरानी नीति 10 साल से भी ज्यादा समय से प्रभावी है

Source : News Nation Bureau

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