How to Income Tax Refund: आयकर रिफंड वह राशि है जो आयकर विभाग द्वारा तब लौटाई जाती है जब किसी करदाता द्वारा चुकाई गई कर राशि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक कर राशि से अधिक होती है. इस कर की गणना सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखकर की जाती है. अगर आपने जरूरत से ज्यादा कर का भुगतान किया है, तो आपको आयकर विभाग से रिफंड मिल सकता है. तो चलिए जानते हैं इसे कैसे कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप्स 1: सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें
1 - सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in.
2 - अब ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
स्टेप्स 2: डैशबोर्ड पर जाएं
1 - लॉगिन करने के बाद, आपको डैशबोर्ड पेज पर भेजा जाएगा.
2 - यहां, ‘e-File’ सेक्शन पर जाएं.
स्टेप्स 3: 'इनकम टैक्स रिटर्न' ऑप्शन का चयन करें
1 - e-File सेक्शन के अंतर्गत, ‘Income Tax Returns’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
2 - इसके बाद, ‘View Filed Returns’ ऑप्शन का चयन करें.
स्टेप्स 4: रिटर्न स्टेटस चेक करें
1 - यहां पर आपको अपनी फाइल की हुई ITR का डिटेल मिलेगा.
2 - ‘View Details’ पर क्लिक करके आप अपने रिफंड स्टेटस को देख सकते हैं.
स्टेप्स 5: बैंक अकाउंट में रिफंड चेक करें
1 - अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं कि रिफंड क्रेडिट हुआ है या नहीं.
स्टेप्स 6: आयकर हेल्पलाइन से संपर्क करें
1 - अगर आपका रिफंड स्टेटस क्लियर नहीं हो रहा है या आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप आयकर विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.
इस गाइड के मुताबिक आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से सहायता ले सकते हैं.