नए IT नियमों को लेकर व्हाट्सअप (WhatsApp) और भारत सरकार (Government of India) आमने-सामने आ गए हैं. व्हाट्सअप ने नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया है, जिसमें कंपनी ने आज से लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांग की गई है. व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का केस मंगलवार 25 मई को फाइल किया गया. व्हाट्सअप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी. जिसके बाद भारत सरकार ने कंपनी को अपनी हद में रहने की नसीहत दी है.
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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है. मंत्रालय ने कहा कि व्हाट्सएप से किसी संदेश का उद्गम (ओरिजिन) बताने के लिए कहा जाता है तो इसका अर्थ निजता के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी जरूरतें केवल उन मामलों में पड़ती है जब किसी विशेष संदेश के प्रसार पर रोक लगानी होती है, जांच करनी होती है या स्पष्ट यौन सामग्री जैसे गंभीर अपराधों में सजा देनी होती है.
Government of India respects the Right of Privacy and has no intention to violate it when WhatsApp is required to disclose the origin of a particular message: Ministry of Electronics and IT pic.twitter.com/9CW8IFr7j3
— ANI (@ANI) May 26, 2021
आईटी मंत्रालय ने कहा कि एक ओर व्हाट्सएप एक निजता नीति को लागू करने की मांग कर रहा है जहां वह वह अपने सभी यूजर्स का डाटा अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा. वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक मध्यस्थ दिशानिर्देशों को लागू करने से इनकार करने का हर संभव प्रयास करता है. भारत सरकार ने स्पष्ट कहा कि भारत में हो रहे सभी काम यहां के कानूनों के अनुसार होने चाहिए.
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Ministry of Electronics & Information Technology asks all social media intermediaries compliance details over the new 'the InformationTechnology (Intermediary Guidelines and Digital Ethics Code) Rules, 2021'. pic.twitter.com/5hvWekHK8n
— ANI (@ANI) May 26, 2021
वहीं व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है और एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो. ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा.
HIGHLIGHTS
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा नए IT नियम लागू करने पड़ेंगे
- भारत में भारतीय कानून के आधार पर होगा कामकाज- सरकार
- व्हाट्सअप ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की अर्जी