केंद्र सरकार ने ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक खास कदम उठाया है।
सरकार ने अपने कर्मचारियों को विशेष छूट देने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्रीय कर्मचारी रक्तदान के लिए अब वेतन सहित छुट्टी ले सकेंगे।
कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अभी के सेवा नियम में संपूर्ण रक्तदान के लिए छुट्टी की अनुमति है न कि एफेरेसिस रक्तदान के लिए।
एफेरेसिस रक्तदान के तहत रक्त से प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जैसे अवयवों को निकालकर रक्त को वापस शरीर के अंदर भेज दिया जाता है।
मंत्रालय ने बताया कि ऐसा महसूस किया गया कि नियम में एफेरेसिस रक्तदान (Apheresis Donation) को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जैसे अवयवों को हासिल करने का अतिरिक्त फायदा मिलेगा।
आदेश में कहा गया है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्य दिवस पर लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों में (विशेषकर उस दिन के लिए) रक्त दान या अपेरिसिस (रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा, प्लेटलेट आदि जैसे रक्त घटक) के लिए विशेष कैजुअल छुट्टी दी जा सकती है। ब्लड डोनेशन के वैध सबूत देने पर एक साल में अधिकतम चार बार छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है।
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Source : News Nation Bureau