Health Insurance: अब 2 घंटे के इलाज पर भी मिलेगा क्लेम, बस करना होगा यह छोटा सा काम

Health Insurance: कंज्यूमर फोरम ने मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के लिए व्यक्ति का अस्पताल में भर्ती होना या 24 घंटे के लिए भर्ती जरूरी नहीं है.

author-image
Mohit Sharma
New Update
Health Insurance

Health Insurance( Photo Credit : News Nation)

Advertisment

Health Insurance: आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में न जाने कब इंसान को कोई बीमारी घेरले या कब कोई दुर्घटना हो जाए. ऐसे स्थिति में इलाज का खर्च लोगों को कमर तोड़ देता है. यहां तक कि कई लोगों को तो अस्पताल का खर्चा भरने के लिए कर्ज तक उठाना पड़ जाता है. यही वजह है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होने के साथ-साथ अहतियात के तौर पर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं. क्योंकि कोई भी घटना होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपके इलाज का पूरा खर्च उठाने के तैयार रहती है वो भी बिल्कुल कैशलेस. लेकिन पिछले कुछ समय में देखने में आया है कि इंश्योरेंस कंपनियां कम से कम 24 घंटे के हॉस्पिटैलाइजेशन पर ही क्लेम देती है. मतलब, हेल्थ पॉलिसी पर क्लेम लेने के व्यक्ति का 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है. ऐसे में कुछ लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस से दूरी बनाई है. 

यह खबर भी पढ़ें- Rule Change: देश में आज से बदल गए ये 5 नियम, आपकी जेब पर ऐसे पढ़ेंगे भारी

कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां दे रहीं ऑफर

लेकिन हम आपको बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि किसी भी छोटी हेल्थ प्रोब्लम के लिए व्यक्ति को 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा. कुछ समस्याओं का इलाज दो-चार घंटों में भी हो सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों मार्केट में कुछ ऐसे भी हेल्थ प्लान आ गए हैं, जो 24 घंटे से कम के हॉस्पिटैलाइजेश पर भी मेडिकल क्लेम ऑफर कर रहे हैं. दरअसल, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां 2 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी क्लेम दे रही हैं. इसलिए बेहतर होगा कि पॉलिसी खरीदते समय आप उसकी शर्तों को ठीक से पढ़ लें. ऐसी पॉलिसी में आपको यह जानना जरूरी है कि क्या उसमें डे केयर ट्रीटमेंट की सुविधा शामिल है या नहीं. आपको बता दें कि डे केयर ट्रीटमेंट का क्लेम फाइल करनी की प्रक्रिया भी रेगुलर क्लेम्स के जैसी ही होती है. 

यह खबर भी पढ़ें- दिल्ली आने वाले हो जाएं सावधान, राजधानी में आज से नहीं घुसेंगे ऐसे वाहन...पढ़ें एडवाइजरी

व्यक्ति का अस्पताल में भर्ती होना या 24 घंटे के लिए भर्ती जरूरी नहीं

बता दें कि आजकल अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियां डे केयर ट्रीटमेंट के लिए कवरेज का ऑफर दे रही हैं. यहां अच्छी बात यह है कि डे केयर ट्रीटमेंट की सुविधा भी कैशलेस क्लेम के साथ ही आती है. दरअसल, मार्च 2023 में कंज्यूमर फोरम ने एक ऐसा फैसला सुनाया था, जिसने हेल्थ पॉलिसी धारकों को काफी राहत दे दी. कंज्यूमर फोरम ने मेडिकल इंश्योरेंस से संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने के लिए व्यक्ति का अस्पताल में भर्ती होना या 24 घंटे के लिए भर्ती जरूरी नहीं है.

Source : News Nation Bureau

Health Insurance Latest Health Insurance News Standard Health Insurance Policy New Health Insurance Rules Health Insurance Policy Universal Health Insurance Health Policy Premium Health policy news
Advertisment
Advertisment
Advertisment