Health Insurance: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. खुशखबरी यह है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर देश के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे और वो भी कैशलेस. फिर चाहे वह हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी की पैनल लिस्ट में हो या न हो. दरअसल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिलिंग ने अपने फैसले में यह बात कही है. जीआईसी ने पॉलिसी धारकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी हेल्थ पॉलिसी होल्डर अब देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधा के साथ इलाज करा सकेगा. फैसले से पहले काउंसिल ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के साथ बातचीत की थी. इसके बाद 'कैशलेस एवरीव्हेर' यानी इलाज कहीं भी की शुरुआत की गई.
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क्या है वर्तमान व्यवस्था
दरअसल, मौजूद व्यवस्था के अनुसार अभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले कस्टमर केवल कंपनी के पैनल में शामिल अस्पताल में ही इलाज कर सकते हैं. अगर कोई अस्पताल कंपनी के पैनल में शामिल नहीं है तो वहां पॉलिसी होल्डर को अपने खर्चे पर इलाज कराना होगा. हालांकि बाद में इलाज का बिल कंपनी से रीमबर्श कराया जा सकता है. लेकिन इस केस में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर इलाज के समय व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं तो वह हेल्थ पॉलिसी का फायदा नहीं ले सकता.
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क्या आया बदलाव
नए नियम के मुताबिक कैशलेस एवरीव्हेर के तहत पॉलिसी होल्डर कंपनी के पैनल से बाहर वाले अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे. इसके लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए बाध्य होगी कि वह संबंधित हॉस्पिटल में आपके द्वारा कराए गए इलाज का भुगतान करे. फिर चाहे वो अस्पताल उसके पैनल में आता भी न हो. इस इनीशिएटिव के तहत ऐसे अस्पतालों को मान्य समझा जाएगा, जिसमें 15 से ज्यादा बेड हों और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में इसका रजिस्ट्रेशन हो. इससे पॉलिसी होल्डर को फायदा यह होगा कि उसके इलाज के बाद में पैसा रीमबर्श कराने के लिए अस्पताल के बिल आदि इकट्ठा करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
Source : News Nation Bureau