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तलाक के बाद महिला कर रही थी पूर्व पति को बदनाम, हुआ 15 लाख का जुर्माना

Defamation case against ex wife: एक महिला को अपने पूर्व पति को परेशान करने पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने महिला को मानहानि के केस में जिम्मेदार ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है.

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Vineeta Kumari
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हस्बैंड वाइफ
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Defamation case against ex wife: तलाक के बाद अपने पूर्व पति को परेशान करना एक महिला को काफी महंगा पड़ा है. दरअसल, महिला के एक्स हस्बैंड ने ही उस पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसे और उसकी मां को बदनाम करने का आरोप लगाया था. पूर्व पति का आरोप है कि तलाक के बाद भी महिला अपने पति के लिए गलत बातें लोगों से बोला करती थी. इतना ही नहीं लड़के के मामा को ईमेल भेज-भेजकर आपत्तिजनक बातें लिखा करती थीं. इन सबसे तंग आकर आखिरकार महिला के पूर्व पति ने उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया. वहीं, मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने ना सिर्फ महिला को पूर्व पति की मानहानि का जिम्मेदार ठहराया बल्कि 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह फैसला साकेत जिला कोर्ट में सुनाया गया. 

महिला पर क्या है आरोप?

जानकारी के अनुसार 2001 में दोनों की शादी हुई थी. वहीं, शादी के बाद दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद 2009 में महिला नाबालिग बेटी के साथ घर छोड़कर चली गईं. वहीं, 2021 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दोनों की शादी को फैमिली कोर्ट ने भंग कर दिया. इसके बाद भी महिला मैसेज और ईमेल भेजकर रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने उसके और उसकी मां के लिए गलत बातें किया करती थी. इन सबसे युवक तंग आ गया और बीमार हो गया. बीमार होने के बाद युवक को इलाज भी करवाना पड़ा. इसमें उसके 6 लाख रुपये भी लगे. 

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महिला ने पूर्व पति के आरोपों को बताया गलत

पूर्व पत्नी से तंग आकर पुरुष ने न्यायालय में मानहानि का केस दर्ज कराया था. वहीं, इस घटना पर महिला का कहना है कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं. यह सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. यह सभी चैट और ईमेल 2021 से पहले भेजे हुए हैं. चैट 2010 का है और ईमेल 2020 पर आधारित था. 

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