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आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

Supreme Court on Alia Bhatta's Film Jigra: आलिया भट्टी की फिल्म जिगरा को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के टाइटल को लेकर ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

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Suhel Khan
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SC and Alia Bhatt

SC आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को राहत (File Photo)

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Supreme Court on Alia Bhatta's Film Jigra: (रिपोर्ट- सुशील पांडेय) आलिया भट्ट स्टारर फिल्म जिगरा को लेक सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के लिए 'जिगरा' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया. बता दें कि ये फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई थी अस्थायी रोक

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी. राजस्थान की निचली अदालत द्वारा आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'जिगरा' की रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी. जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर की निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, वसन बाला निर्देशित जिगरा (Jigra) फिल्म पिछले सप्ताह यानी 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आलिया भट्ट और वेदांग रैना मुख्य भूमिका में हैं. हालांकि रिलीज से पहले ही ये फिल्म कानूनी पचड़े में भी फंस गई. लेकिन हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद इसे रिलीज कर दिया गया था.

बता दें कि आलिया भट्ट की इस फिल्म पर टाइटल चुराने का आरोप लगा. ये आरोप राजस्थान के एक शख्स ने लगाया था. उसने फिल्म निर्माताओं पर ट्रेडमार्क एक्ट के तहत टाइटल चुराने का आरोप लगाया था. साथ ही उसने केस दर्ज कर कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके बाद जोधपुर के कमर्शियल कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

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फिल्म मेकर्स ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

उसके बाद फिल्म मेकर्स ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खुद के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का हवाला दिया. धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने अभिलाषा बोरा और अन्य की सहायता से कहा कि अपीलकर्ता किसी भी तरह की वस्तु या सेवा का व्यापार नहीं कर रहा है, जिससे फिल्म बनाकर ट्रेडमार्क अधिनियम का उल्लंघन किया जा सके. उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और जिगरा को रिलीज करने का फैसला सुनाया.

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बता दें कि राजस्थान के रहने वाले भल्लाराम चौधरी जिगरा नाम से एक ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं. उन्होंने सितंबर 2023 में ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत वर्ग 41 के तहत एक ट्रेडमार्क भी प्राप्त किया था, जो शिक्षा, मनोरंजन और प्रशिक्षण से संबंधित है. इसी को लेकर भल्लाराम ने जिगरा के मेकर्स पर टाइटल चुराने का आरोप लगाया था.

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