दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को मंगलवार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति पार्टी की नेता के. कविता को जमानत दे दी है. ईडी और सीबीआई केस में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिली है. इस दौरान वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं. शीर्ष कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि वह पढ़ी-लिखी हैं या विधायक या सांसद हैं तो उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों का लाभ से वंचित रखा जा सकता है. इस दौरान कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि वे शराब घोटाले में कविता के खिलाफ आपके पास सबूत हैं तो उसे अदालत में पेश करें.