Broadcasting Bill 2024: भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने 2024 ब्राॉडकास्टिंग बिल को होल्ड पर कर दिया है. इसके साथ ही सराकर ने कहा कि व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही नया बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. बता दें कि MIB (मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग) ने इस बिल को पिछले साल 10 नवंबर को जारी किया था. इसे लेकर सरकार ने 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं. साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि फिलहाल वह अब तक मिले सुझावों और सिफारिश पर काम कर रही है.
होल्ड पर 2024 ब्राॉडकास्टिंग बिल
15 अक्टूबर तक मिले सुझावों पर विचार विमर्श के बाद नया ड्राफ्ट जारी करने का फैसला लिया गया है. इस नए ड्राफ्ट में सिर्फ प्रिंट मीडिया को छोड़कर सभी प्रकार के ब्रॉडक्रास्ट मीडिया को रेग्यूलेट करने का प्रावधना है. आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी किए गए पुराने ड्राफ्ट की आलोचना कई मीडिया संगठनों ने की थी. इसके साथ ही यह भी दावा किया गया था कि इस ड्राफ्ट को तैयार किए जाने में नागरिक समाज और डिजिटल मीडिया संगठनों से विचार विमर्श नहीं किया गया था क्योंकि इसके तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेट को भी रेग्यूलेट करने की बात कही गई थी.
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15 अक्टूबर तक मांगे गए सुझाव
इस नए बिल के ड्राफ्ट के तहत सरकार फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स के साथ ही सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेग्यूलेट करने वाली थी. इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज पब्लिश करने वालों को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के नाम दिया जाएगा. इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन के लिए भी टू-टियर सिस्टम बनाया गया और अगर कोई टू-टियर सिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है.
विपक्ष भी कर रहा बिल का विरोध
इस नए बिल के ड्राफ्ट का डिजिटल क्रिएटर्स विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि इसके जरिए सरकार उन पर सेंसरशिप लगा रही है क्योंकि इस बिल के लागू होने के बाद कोई भी मौजूदा सरकार की आलोचना नहीं कर सकेगा. इनके साथ ही इंडिया एलायंस ने भी इस बिल का विरोध किया था और इसे अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा बताया था.