प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा मामले में कार्रवाई की है. ईडी ने फेमा मामले में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिजनों पर 908 करोड़ का जुर्माना लगाया है. ईडी ने उनकी 89 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी ने चेन्नई में सांसद और उद्योगपति और उनके परिजनों के खिलाफ फेमा मामले में जांच की.
The properties worth Rs. 89.19 Crore which was seized in terms of Section 37A of FEMA was also ordered for confiscation, and penalty of Rs.908 Crore (approx.) is levied vide Adjudication Order passed on 26/08/2024.
— ED (@dir_ed) August 28, 2024
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यह है पूरा मामला
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते ईडी ने बताया कि फेमा की धारा 37ए के तहत 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, सोमवार को जारी आदेश के तहत उन पर करीब 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें, 2023 में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में सासंद के 40 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था. इसमें उनका घर और दफ्तर भी शामिल है.
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श्रीलंकाई संस्था में भी निवेश करने का मामला
ईडी के अनुसार, 1 दिसंबर 2021 को ईडी ने डीएमके सांसद, उनके परिजनों और कंपनी के खिलाफ फेमा मामले में शिकायत दर्ज किया था. शिकायत फेमा की धारा 16 के तहत दर्ज हुई थी. एक अन्य शिकायत में कहा गया कि डीएमके सांसद ने श्रीलंकाई संस्था में करीब नौ करोड़ का निवेश किया था.
मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की सांसद की याचिका
बता दें, डीएमके सांसद ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसके बाद 23 जुलाई 2023 को उन्होंने डीएमके सांसद की याचिका खारिज कर दी.
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