प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा मामले में कार्रवाई की है. ईडी ने फेमा मामले में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिजनों पर 908 करोड़ का जुर्माना लगाया है. ईडी ने उनकी 89 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी ने चेन्नई में सांसद और उद्योगपति और उनके परिजनों के खिलाफ फेमा मामले में जांच की.
पढ़ें पूरी खबर- यूपी-बिहार समेत इन 10 राज्यों में बनेंगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी
यह है पूरा मामला
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते ईडी ने बताया कि फेमा की धारा 37ए के तहत 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, सोमवार को जारी आदेश के तहत उन पर करीब 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें, 2023 में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में सासंद के 40 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था. इसमें उनका घर और दफ्तर भी शामिल है.
पढ़ें पूरी खबर- INS अरिघात सबमरीन बनकर तैयार, ताकतवर इतनी कि समंदर में चीन के छूट जाएंगे पसीने, कल नेवी को मिलेगी!
श्रीलंकाई संस्था में भी निवेश करने का मामला
ईडी के अनुसार, 1 दिसंबर 2021 को ईडी ने डीएमके सांसद, उनके परिजनों और कंपनी के खिलाफ फेमा मामले में शिकायत दर्ज किया था. शिकायत फेमा की धारा 16 के तहत दर्ज हुई थी. एक अन्य शिकायत में कहा गया कि डीएमके सांसद ने श्रीलंकाई संस्था में करीब नौ करोड़ का निवेश किया था.
मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की सांसद की याचिका
बता दें, डीएमके सांसद ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जिसके बाद 23 जुलाई 2023 को उन्होंने डीएमके सांसद की याचिका खारिज कर दी.
यह भी पढ़ें- Canada: भारतीयों समेत इन पर मंडराया निर्वासन का खतरा, 70 हजार छात्रों को मिला ये अल्टीमेंटम