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न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख ने सरकारी गवाह बनने का आवेदन दिया, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की

न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख ने सरकारी गवाह बनने का आवेदन दिया, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली की एक अदालत में एक आवेदन दायर कर मीडिया आउटलेट को चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे मिलने के आरोपों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है।

चक्रवर्ती ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर कर चल रहे मामले में माफी की मांग की है।

उनका दावा है कि उनके पास ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वह वर्तमान में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को खुलासा करने को तैयार हैं।

न्यायाधीश ने चक्रवर्ती के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए मामले को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का समय निर्धारित किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने संकेत दिया है कि एजेंसी उनके बयान में दी गई जानकारी की गहन समीक्षा करने के बाद उनके आवेदन का समर्थन करने के संबंध में निर्णय लेगी।

अदालत ने 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय दिया था।

दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर तीन महीने की मोहलत मांगी थी।

दो आरोपियों - न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती - की पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत को भी 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था।

पुलिस आवेदन में कानून के तहत अनुमत अधिकतम अवधि के विस्तार की मांग की गई, जो कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के दिन से 180 दिन है।

आवेदन में मामले में दस्तावेजों और सबूतों की विशाल प्रकृति पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एजेंसी को दिल्ली के बाहर विभिन्न स्थानों का दौरा करने की जरूरत है, जिससे अपेक्षित देरी हो रही है।

स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित एक संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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