1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार ने उम्रकैद के फैसले को दी चुनौती, HC ने सुनाई थी सज़ा

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

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ruchika sharma
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1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार ने उम्रकैद के फैसले को दी चुनौती, HC ने सुनाई थी सज़ा

सज्जन कुमार (फोटो-IANS)

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पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने 1984 सिख दंगे मामले में दोषी पाए गए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. एच एस फूलका ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उन्हें बताया है कि कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है. उन्होंने कहा कि पीड़ित सज्जन कुमा रके पक्ष में पहले ही कैविएट दायर कर चुके हैं. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन द्वारा आत्मसमर्पण का समय बढ़ाने की याचिका को ख़ारिज कर दिया था. पारिवारिक मामले निपटाने के लिए सज्जन कुमार ने समय बढ़ाने की मांग की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. इसके साथ ही अदालत ने कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश भी दिया था.

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बता दें कि सज्जन कुमार और अन्य पांच पर केहर सिंह , गुरप्रीत सिंह , रघुवेन्द्र सिंह , नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है. 31 अक्टूबर 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के सांय छावनी क्षेत्र राजनगर में भीड़ ने सिखों की हत्या कर दी थी. आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, देश में काम से कम 2700 सिखों की हत्या कर दी गई थी. 1984 में बाॅडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी.

Source : News Nation Bureau

Supreme Court Delhi High Court sajjan kumar 1984 Anti sikh riot
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