1984 के सिख दंगों पर देश में बड़ा फैसला आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी सज्जन कुमार को दोषी करार दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही 31 दिसंबर से तक उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा है. सिख समुदाय इस फैसले से खुश है इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं. आप नेता जरनैल सिंह ने कहा कि हमें पता चला है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. यह बेहद ही शर्म की बात है कि उन्हें (सज्जन कुमार) पार्टी से निकालने की बजाया, फैसले को चैंलेज करने की बात कही जा रही है.
बता दें कि सन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों में सबसे मुख्य आरोपी के नाम के तौर पर सज्जन कुमार का नाम सामने आया था.
सज्जन कुमार को लेकर आज दिन भर की खबरें क्या रही यहां पढ़िए-
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सज्जन कुमार और अन्य पांच को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने कांग्रेस नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सज्जन कुमार से 31 दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है. 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा..पढ़ें डिटेल में पूरी खबर
मध्यप्रदेश में कांग्रेस के द्वारा कमलनाथ को सीएम पद दिए जाने के बाद सिख समाज कांग्रेस के विरोध में उतर आया है. फतेहाबाद के रतिया इलाके में लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा, कमलनाथ पर 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को भड़काने का आरोप है. 1984 सिख विरोधी दंगे में आया फैसला, सिख समाज ने सज्जन कुमार को फांसी देने की रखी मांग...पढ़ें डिटेल में पूरी खबर
कांग्रेस ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जिस दिन वह तीन राज्यों में अपनी जीत की नुमाइश कर रही थी, उसी दिन उसके बड़े नेता को दंगाई करार दिया जाएगा और उसे आजीवन कैद की सजा होगी. सिख विरोधी दंगे में आया फैसला, जानें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्या है 'दंगा कनेक्शन'...पढ़ें पूरी खबर डिटेल में
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कुमार को आपराधिक षड्यंत्र रचने, शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ कृत्य करने का दोषी ठहराया. 1984 सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी, उम्रकैद की सजा...पढ़ें पूरी खबर डिटेल में
सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कमलनाथ पर हमला बोला है. अरुण जेटली ने कमलनाथ के शपथग्रहण पर सवाल उठाते हुए कहा, कांग्रेस ने दोषियों को बचाने का काम किया. Sikh Riot Verdict : वित्त मंत्री अरुण जेटली का कमलनाथ पर हमला, शपथग्रहण पर उठाए सवाल...पढ़ें पूरी खबर डिटेल में
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सोमवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य को दोषी करार दिया है और उन्हें (सज्जन) आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आइए एक नज़र डालते हैं सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कही गई बड़ी बातों पर-
कोर्ट में फैसला पढ़ते हुए जस्टिस मुरलीधर भावुक हो गए. उन्होंने कहा, '1947 में विभाजन का दंश झेलने के बाद 1984 में ये सबसे बडा नरसंहार था, जिसमे इतने बड़े पैमाने पर त्रासदी झेलनी पड़ी. ये पूरे सिस्टम की विफलता है. साफ है कि दंगाइयों को राजनीतिक संरक्षण हासिल था. पुलिस मूकदर्शक बनी रही.' सज्जन कुमार के खिलाफ मुख्य गवाह ने कोर्ट में बताया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच...पढ़ें पूरी खबर डिटेल में
भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को सोमवार को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताते हुए कहा कि इस पार्टी को इसी नरसंहार के आरोपी कमलनाथ के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए.सिख दंगा: सज्जन कुमार को आजीवन कारावास मिलने के बाद कमलनाथ पर उठी कार्रवाई की मांग...पढ़ें पूरी खबर डिटेल में
Source : News Nation Bureau