सिख विरोधी दंगा : SC ने दिया बंद मामलों की नए सिरे से SIT जांच कराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की दुबारा जांच करने के निर्देश दिये हैं। इन मामलों को एसआईटी ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था।

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pradeep tripathi
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सिख विरोधी दंगा : SC ने दिया बंद मामलों की नए सिरे से SIT जांच कराने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिख-विरोधी दंगे के 186 बंद मामलों की जांच के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में नए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के आदेश दिए।

इन मामलों की जांच इससे पहले गठित एसआईटी ने बंद कर दी थी।

चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ ने नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के मौजूदा अधिकारी और एक सेवानिवृत्त अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। 

कोर्ट ने यह आदेश पर्यवेक्षक समिति की उस रिपोर्ट के बाद दिया जिसमें बताया गया है कि पहले की एसआईटी ने 241 मामलों में से 186 मामलों को बिना जांच के ही बंद कर दिया था।

इस नई एसआईटी की अध्यक्षता के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और दो अन्य अधिकारियों के नाम गुरुवार को तय किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों जे एम पांचाल और के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षण समिति इन 242 मामले की समीक्षा कर रही थी।

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court 1984 anti-Sikh riots
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