सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसने अदालत से 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा की लाई-डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। अभिषेक वर्मा द्वारा टाइटलर पर मामले में एक गवाह सुरेंद्र सिंह को पैसे देकर और उसके बेटे नरेंद्र सिंह को कनाडा भेजने का प्रस्ताव देकर प्रभावित करने का आरोप लगाने के बाद सीबीआई ने बुधवार को कड़कड़डूमा अदालत में रिट याचिका दाखिल की।
टाइटलर पर 1984 दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में भीड़ को उकसाने का आरोप है, जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। सीबीआई इससे पहले टाइटलर को क्लीन चिट दे चुका है, लेकिन वर्मा द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद अदालत के आदेश पर चार दिसंबर, 2015 को मामले में फिर से जांच शुरू हुई।
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अदालत ने सीबीआई को यह पता लगाने का भी आदेश दिया है कि वर्मा का बयान सही है या नहीं। सीबीआई ने पिछले वर्ष सितंबर में मामले में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिस पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई होगी। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान टाइटलर और वर्मा के भी मौजूद रहने की उम्मीद है।
Source : IANS