सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ पेशी का वारंट जारी किया है. इसके साथ ही अदालत सुलतानपुरी मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 17 दिसंबर को सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन की याचिका पर 14 जनवरी को नोटिस जारी किया था. सज्जन कुमार ने 1984 सिख विरोधी दंगे के एक मामले में उन्हें आजीवन उम्रकैद की सजा देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सरेंडर की समय सीमा को बढ़ाने की याचिका दायर की थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था. कुमार के साथ-साथ पूर्व विधायक किशन खोखर और महेंद्र यादव ने भी अदालत में समर्पण किया. मामले में इन दोनों को भी दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है.
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बता दें कि सज्जन कुमार और अन्य पांच पर केहर सिंह , गुरप्रीत सिंह , रघुवेन्द्र सिंह , नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है. 31 अक्टूबर 1984 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के सांय छावनी क्षेत्र राजनगर में भीड़ ने सिखों की हत्या कर दी थी. आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, देश में काम से कम 2700 सिखों की हत्या कर दी गई थी. 1984 में बाॅडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी
Source : News Nation Bureau